1 मार्च 2025 से बदलने वाले नए नियम
हर महीने की पहली तारीख को कुछ नए नियम लागू किए जाते हैं या मौजूदा नियमों में बदलाव किए जाते हैं। 1 मार्च 2025 से भी कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें UPI सिस्टम, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, हवाई ईंधन दरें और म्यूचुअल फंड नियमों से जुड़े बदलाव शामिल हैं। आइए इन नए नियमों पर एक नजर डालते हैं।
UPI सिस्टम में नया अपडेट बीमा-ASB सुविधा
1 मार्च 2025 से UPI सिस्टम में बीमा-ASB (Application Supported by Block Amount) नाम की एक नई सुविधा जोड़ी जाएगी। इस नए नियम के तहत लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीधारक अपने बीमा प्रीमियम का भुगतान पहले से ही ब्लॉक अमाउंट के जरिए कर सकेंगे।
इस सुविधा के फायदे और बदलाव
- पॉलिसी जारी होने के बाद ही बीमा कंपनी को भुगतान होगा।
- ग्राहक इंश्योरेंस कंपनी के प्रपोजल फॉर्म में इस सुविधा का चयन कर सकते हैं।
- बीमा कंपनी UPI के माध्यम से One-Time Mandate क्रिएट करेगी।
IRDAI (भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण) ने 18 फरवरी 2025 को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया था। सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे 1 मार्च 2025 से इस नई सुविधा को लागू करें।
LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया जाता है। 1 फरवरी 2025 को 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 7 रुपये की कटौती की गई थी, जबकि 14 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था।
1 मार्च 2025 को फिर से LPG कीमतों में बदलाव संभव है। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करेगा। अगर कीमतें बढ़ती हैं, तो घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगे हो सकते हैं।
हवाई ईंधन (ATF) की कीमतों में बढ़ोतरी संभव
हवाई ईंधन (Air Turbine Fuel – ATF) की कीमतें भी हर महीने की पहली तारीख को संशोधित की जाती हैं। 1 फरवरी 2025 को ATF की कीमतों में 5.6% की वृद्धि हुई थी, जिससे यह 95,533.72 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई थी।
अगर 1 मार्च 2025 को ATF की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी होती है, तो इसका सीधा असर हवाई यात्रा के किरायों पर पड़ेगा और फ्लाइट टिकट महंगे हो सकते हैं।
Mutual Funds और Demat Accounts में नॉमिनी जोड़ने के नए नियम
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की नई गाइडलाइंस के तहत 1 मार्च 2025 से म्यूचुअल फंड और डिमैट अकाउंट्स में नॉमिनी जोड़ने के नियमों में बदलाव होगा।
नए नियमों के अनुसार
- निवेशक अपने म्यूचुअल फंड और डिमैट अकाउंट्स में अधिकतम 10 नॉमिनी जोड़ सकते हैं।
- नॉमिनी को जॉइंट होल्डर के रूप में भी जोड़ा जा सकता है।
- निवेशक अलग-अलग फोलियो के लिए अलग-अलग नॉमिनी तय कर सकते हैं।
यह नया नियम निवेशकों को ज्यादा सुविधा और सुरक्षा प्रदान करेगा और भविष्य में उनके निवेश को संरक्षित करने में मदद करेगा।
निष्कर्ष
1 मार्च 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव बीमा, बैंकिंग, गैस सिलेंडर, हवाई सफर और निवेशकों को प्रभावित करेंगे। इन नियमों के चलते बीमा पॉलिसी पेमेंट आसान होगा, LPG और ATF की कीमतें बदल सकती हैं, और म्यूचुअल फंड निवेशक अपने नॉमिनी जोड़ने के लिए नए नियमों का पालन करेंगे।