EPFO से पैसे कब निकालें? 

EPFO से पैसे कब निकालें? पूरी जानकारी हिंदी में

EPFO से पैसे कब निकालें? 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित फंड प्रदान करता है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों बेसिक सैलरी का 12-12% योगदान करते हैं।

हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी EPF खाते से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि किन-किन स्थितियों में EPF का पैसा निकाला जा सकता है और किन नियमों का पालन करना होगा।

आइए विस्तार से जानते हैं EPFO से पैसे निकालने की सही परिस्थितियाँ और उनसे जुड़े नियम।

EPFO से पैसे कब निकालें? 

1. बेरोजगारी की स्थिति में EPF निकासी

अगर कोई कर्मचारी बेरोजगार हो जाता है, तो वह EPFO से पैसे निकाल सकता है। इसके नियम इस प्रकार हैं:

  • 1 महीने तक बेरोजगारी रहने पर EPF बैलेंस का 75% निकाला जा सकता है।

  • 2 महीने या अधिक बेरोजगारी रहने पर पूरा EPF बैलेंस निकाला जा सकता है।

  • अगर बेरोजगारी 2 महीने से ज्यादा की हो, तो UAN पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

2. नौकरी बदलने पर EPF निकासी

अगर आप नौकरी बदल रहे हैं और नया नियोक्ता भी EPF प्रदान कर रहा है, तो बैलेंस को नए खाते में ट्रांसफर करना बेहतर होगा

  • अगर कोई कर्मचारी EPF ट्रांसफर नहीं करना चाहता, तो वह पैसा निकाल सकता है।

  • EPF निकासी के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेट होना जरूरी है।

3. रिटायरमेंट के बाद EPF निकासी

  • 58 या 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने के बाद पूरा EPF पैसा निकाला जा सकता है।

  • रिटायरमेंट के बाद पेंशन स्कीम का लाभ भी मिलता है।

  • EPF से जुड़े पेंशन फंड (EPS) का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक EPF में योगदान देना जरूरी है।

4. मेडिकल इमरजेंसी के लिए EPF निकासी

  • अगर कर्मचारी या उसके परिवार (पत्नी, बच्चे, माता-पिता) को गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो, तो EPF से पैसा निकाला जा सकता है।

  • कर्मचारी 6 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर राशि निकाल सकता है।

  • मेडिकल इमरजेंसी में EPF निकासी बिना किसी लॉक-इन पीरियड के की जा सकती है।

EPFO से पैसे कब निकालें? 

5. शादी के लिए EPF निकासी

  • कर्मचारी अपनी, बेटे-बेटी, भाई-बहन की शादी के लिए EPF का पैसा निकाल सकता है

  • EPF बैलेंस का 50% तक पैसा शादी के खर्च के लिए निकाला जा सकता है।

  • EPF खाते में कम से कम 7 साल तक योगदान दिया होना चाहिए।

6. घर बनाने या खरीदने के लिए EPF निकासी

  • अगर कर्मचारी घर खरीदने या बनाने की योजना बना रहा है, तो EPF से फंड निकाल सकता है।

  • EPF बैलेंस से 24 से 36 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर राशि निकाली जा सकती है।

  • घर की खरीद या निर्माण के लिए EPF खाते में कम से कम 5 साल का योगदान होना चाहिए।

  • संपत्ति कर्मचारी या उसके जीवनसाथी के नाम पर होनी चाहिए।

7. शिक्षा के लिए EPF निकासी

  • अगर कर्मचारी अपने या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए फंड की जरूरत हो, तो EPF से निकासी कर सकता है।

  • EPF बैलेंस का 50% तक पैसा शिक्षा खर्च के लिए निकाला जा सकता है।

  • कर्मचारी का कम से कम 7 साल EPF में योगदान होना जरूरी है।

8. प्राकृतिक आपदा या अन्य विशेष परिस्थितियों में EPF निकासी

  • अगर सरकार किसी विशेष परिस्थिति (जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी) में EPF निकासी की अनुमति देती है, तो कर्मचारी पैसे निकाल सकता है।

  • इस स्थिति में EPF बैलेंस का 50% तक पैसा निकाला जा सकता है।

  • विशेष परिस्थिति में निकासी के लिए सरकारी अधिसूचना (Notification) जारी होने के बाद आवेदन किया जा सकता है।

EPF निकासी के लिए जरूरी दस्तावेज

  • यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)

  • आधार कार्ड

  • बैंक अकाउंट डिटेल्स

  • पैन कार्ड (अगर 5 साल से पहले निकासी हो रही है)

  • नियोक्ता से अप्रूवल (कुछ मामलों में जरूरी)

EPF निकासी के लिए आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन प्रोसेस

  1. EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/) पर जाएं।

  2. UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें।

  3. “Online Services” सेक्शन में “Claim (Form-31, 19 & 10C)” पर क्लिक करें।

  4. अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें और “Verify” करें।

  5. “Proceed for Online Claim” पर क्लिक करें और निकासी का कारण चुनें।

  6. फॉर्म भरकर सबमिट करें और 7-10 दिन में पैसा आपके खाते में आ जाएगा।

ऑफलाइन प्रोसेस

  1. EPF निकासी फॉर्म (Form 19, Form 10C, Form 31) भरें।

  2. सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ EPFO ऑफिस में जमा करें।

  3. 15-20 दिनों में EPF का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।

EPF निकासी पर टैक्स नियम

  • 5 साल से पहले EPF निकासी करने पर टैक्स लगता है।

  • ₹50,000 से अधिक निकासी पर TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) 10% लगेगा।

  • अगर कर्मचारी 5 साल से अधिक समय तक EPF में योगदान देता है, तो निकासी टैक्स-फ्री होती है।

निष्कर्ष

EPFO से पैसा निकालना सिर्फ जरूरत के समय ही सही होता है क्योंकि यह भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बेरोजगारी, मेडिकल इमरजेंसी, शादी, घर खरीदने या शिक्षा के लिए EPF निकासी की जा सकती है, लेकिन रिटायरमेंट तक इसे बनाए रखना ज्यादा फायदेमंद होता है।

अगर आप EPF से पैसे निकालने की सोच रहे हैं, तो सभी नियमों को ध्यान में रखें और ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

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