F&O एक्सपायरी नियमों में बड़ा बदलाव
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने डेरिवेटिव्स (F&O) से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस बदलाव के तहत सभी एक्सचेंजों पर एक समान एक्सपायरी नियम लागू होंगे।
मुख्य उद्देश्य
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बाजार में स्थिरता बनाए रखना
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निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
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एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने से होने वाले जोखिमों को कम करना
F&O एक्सपायरी के नए नियम
SEBI के कंसल्टेशन पेपर के अनुसार, इक्विटी डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी सिर्फ मंगलवार या गुरुवार को ही होगी।
प्रमुख बदलाव
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साप्ताहिक एक्सपायरी प्रत्येक एक्सचेंज को सिर्फ एक साप्ताहिक बेंचमार्क इंडेक्स ऑप्शंस मिलेगा, जिसकी एक्सपायरी मंगलवार या गुरुवार को होगी। एक्सचेंज अपनी सुविधानुसार कोई एक दिन चुन सकते हैं।
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मासिक एक्सपायरी स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और अन्य नॉन-बेंचमार्क इंडेक्स ऑप्शंस की न्यूनतम अवधि एक महीना होगी। इनकी एक्सपायरी हर महीने के अंतिम मंगलवार या गुरुवार को होगी।
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बिना SEBI की मंजूरी बदलाव नहीं कोई भी एक्सचेंज SEBI की पूर्व अनुमति के बिना एक्सपायरी या सेटलमेंट डेट में बदलाव नहीं कर सकेगा।
SEBI ने क्यों लिया यह फैसला?
यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब एक्सपायरी के दिन इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेडिंग वॉल्यूम में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे बाजार की स्थिरता और निवेशकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं।
SEBI पहले भी अक्टूबर 2024 में एक सर्कुलर जारी कर एक्सपायरी से जुड़ी अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश दे चुका है।
जनता से सुझाव मांगे गए
SEBI ने सभी स्टेकहोल्डर्स और आम जनता से 17 अप्रैल 2025 तक सुझाव मांगे हैं। SEBI का मानना है कि इन बदलावों से डेरिवेटिव्स मार्केट में स्थिरता आएगी और निवेशकों को सुरक्षित माहौल मिलेगा।