CBDT ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए
1. आसान रिटर्न फॉर्म का उद्देश्य
Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए Income Tax Return (ITR) फॉर्म 1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) को अधिसूचित कर दिया है। यह बदलाव खास तौर पर उन वेतनभोगियों और छोटे निवेशकों के लिए किया गया है जिनकी Listed Securities और Mutual Funds से Long Term Capital Gain (LTCG) ₹1.25 लाख सालाना से अधिक नहीं है।
2. अब ITR-2 की अनिवार्यता नहीं
पहले भले ही LTCG इनकम Exempted Limit के भीतर हो, फिर भी टैक्सपेयर्स को ITR-2 या ITR-3 जैसे विस्तृत फॉर्म भरने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसे टैक्सपेयर्स ITR-1 या ITR-4 से ही रिटर्न फाइल कर सकेंगे। यह बदलाव फॉर्म को सरल और समय की बचत करने वाला बनाता है।
3. टैक्स एक्सपर्ट्स की राय
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समीर काणाबर (EY India) यह एक Taxpayer-Friendly निर्णय है, जिससे Compliance बढ़ेगा और रिटर्न फाइलिंग आसान होगी।
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दिव्या बवेजा (Deloitte India) ₹1.25 लाख तक की LTCG को ITR-1/4 में कवर करना एक प्रगतिशील कदम है।
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संदीप झुनझुनवाला (Nangia Andersen LLP) अब छोटे निवेशकों और वेतनभोगियों को जटिल फॉर्म्स से मुक्ति मिलेगी।
4. नए ITR फॉर्म में प्रमुख बदलाव
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Section 80C, 80GG आदि के लिए Drop-down विकल्प दिए गए हैं जिससे टैक्स छूट क्लेम करना सरल और पारदर्शी हो गया है।
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TDS की जानकारी अब Section-Wise देनी होगी, जिससे Tax Credit क्लेम करना और आसान होगा।
5. ITR फॉर्म की उपलब्धता और अंतिम तारीख
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ITR Utility Tool जल्द ही Income Tax Department की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
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जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 रखी गई है।
6. फॉर्म अधिसूचना में देरी का कारण
इस बार नए ITR फॉर्म फरवरी 2025 में संसद में प्रस्तुत Income Tax Bill के चलते देर से जारी किए गए। सामान्यतः ये फॉर्म Financial Year समाप्त होने से पहले प्रकाशित कर दिए जाते हैं।
7. कौन भर सकता है ITR-1 और ITR-4?
ITR-1 (सहज)
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आय ₹50 लाख तक
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आय स्रोत सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, अन्य (जैसे ब्याज)
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कृषि आय ₹5,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए
ITR-4 (सुगम)
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Individuals, HUFs और Firms (LLP को छोड़कर)
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Presumptive Taxation Scheme के तहत बिज़नेस या प्रोफेशन से आय
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कुल आय ₹50 लाख तक