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EPF से रिटायरमेंट से पहले पैसा कब और कैसे निकालें? जानिए पूरी प्रक्रिया

EPF से रिटायरमेंट से पहले पैसा कब निकाल सकते हैं?

Employees’ Provident Fund (EPF) भारत में एक सुरक्षित और लोकप्रिय रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का 12% योगदान करते हैं। रिटायरमेंट के समय यह राशि एकमुश्त मिलती है, जिसमें ब्याज भी शामिल होता है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में रिटायरमेंट से पहले भी EPF Advance या Partial Withdrawal की सुविधा दी जाती है।

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EPF आंशिक निकासी (EPF Advance) की स्थितियाँ

1. मेडिकल इमरजेंसी (स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति)

  • खुद, जीवनसाथी, बच्चे या माता-पिता के इलाज के लिए।

  • किसी न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता नहीं होती।

  • निकासी सीमा कर्मचारी योगदान + ब्याज या कुल जमा राशि का 6 गुना, जो भी कम हो।

2. गृह ऋण चुकाने के लिए (Home Loan Repayment)

  • कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक।

  • निकासी सीमा EPF बैलेंस का 90% तक।

3. शादी या उच्च शिक्षा (Marriage or Higher Education)

  • उपयोग कर्मचारी, उनके भाई-बहन या बच्चों की शादी या पढ़ाई के लिए।

  • कम से कम 7 वर्ष की सेवा आवश्यक।

  • निकासी सीमा बेसिक सैलरी का 50%।

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4. नया घर खरीदने या निर्माण के लिए (Home Purchase or Construction)

  • कम से कम 5 वर्ष की सेवा होनी चाहिए।

  • निकासी सीमा अकाउंट बैलेंस का 90%।

5. बेरोजगारी या नौकरी छूटने की स्थिति में (Unemployment)

  • एक महीने बेरोजगारी के बाद 75% राशि निकाली जा सकती है।

  • दो महीने बेरोजगारी के बाद शेष 25% राशि भी निकाली जा सकती है।

EPF Advance के लिए आवेदन कैसे करें?

EPF की आंशिक निकासी के लिए आप ऑनलाइन प्रक्रिया के ज़रिये आवेदन कर सकते हैं

  1. EPFO UAN पोर्टल पर लॉगिन करें।

  2. Online Services > Claim (Form-31, 19, 10C & 10D) विकल्प चुनें।

  3. आवश्यक विवरण भरें और आधार व बैंक विवरण सत्यापित कर सबमिट करें।

निष्कर्ष

EPF से रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालने की सुविधा कुछ विशेष परिस्थितियों में दी जाती है। यदि आप उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप सुरक्षित तरीके से अपनी जरूरतों के लिए फंड निकाल सकते हैं।

EPF से रिटायरमेंट से पहले पैसा कब निकाल सकते हैं?

Employees’ Provident Fund (EPF) भारत में एक सुरक्षित और लोकप्रिय रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का 12% योगदान करते हैं। रिटायरमेंट के समय यह राशि एकमुश्त मिलती है, जिसमें ब्याज भी शामिल होता है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में रिटायरमेंट से पहले भी EPF Advance या Partial Withdrawal की सुविधा दी जाती है।

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EPF आंशिक निकासी (EPF Advance) की स्थितियाँ

1. मेडिकल इमरजेंसी (स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति)

  • खुद, जीवनसाथी, बच्चे या माता-पिता के इलाज के लिए।

  • किसी न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता नहीं होती।

  • निकासी सीमा कर्मचारी योगदान + ब्याज या कुल जमा राशि का 6 गुना, जो भी कम हो।

2. गृह ऋण चुकाने के लिए (Home Loan Repayment)

  • कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक।

  • निकासी सीमा EPF बैलेंस का 90% तक।

3. शादी या उच्च शिक्षा (Marriage or Higher Education)

  • उपयोग कर्मचारी, उनके भाई-बहन या बच्चों की शादी या पढ़ाई के लिए।

  • कम से कम 7 वर्ष की सेवा आवश्यक।

  • निकासी सीमा बेसिक सैलरी का 50%।

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4. नया घर खरीदने या निर्माण के लिए (Home Purchase or Construction)

  • कम से कम 5 वर्ष की सेवा होनी चाहिए।

  • निकासी सीमा अकाउंट बैलेंस का 90%।

5. बेरोजगारी या नौकरी छूटने की स्थिति में (Unemployment)

  • एक महीने बेरोजगारी के बाद 75% राशि निकाली जा सकती है।

  • दो महीने बेरोजगारी के बाद शेष 25% राशि भी निकाली जा सकती है।

EPF Advance के लिए आवेदन कैसे करें?

EPF की आंशिक निकासी के लिए आप ऑनलाइन प्रक्रिया के ज़रिये आवेदन कर सकते हैं

  1. EPFO UAN पोर्टल पर लॉगिन करें।

  2. Online Services > Claim (Form-31, 19, 10C & 10D) विकल्प चुनें।

  3. आवश्यक विवरण भरें और आधार व बैंक विवरण सत्यापित कर सबमिट करें।

निष्कर्ष

EPF से रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालने की सुविधा कुछ विशेष परिस्थितियों में दी जाती है। यदि आप उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप सुरक्षित तरीके से अपनी जरूरतों के लिए फंड निकाल सकते हैं।

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