ITR Filing 2025 रिफंड
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो रही है। ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, उन्हें इसी समयसीमा के भीतर रिटर्न दाखिल करना होता है।
डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर पेनल्टी और ब्याज देना पड़ सकता है।
एक्सपर्ट्स की सलाह
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेडलाइन तक इंतजार करना सही नहीं है। इस साल कुछ केसों में ऐसा देखा गया है कि समय पर ITR फाइल करने के बावजूद रिफंड में देरी हो रही है।
रिफंड प्रोसेस कैसे काम करता है?
जब आप ITR फाइल करते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग उसकी जांच करता है। यदि कोई गलती या मिसमैच नहीं होता, तो रिफंड जल्दी प्रोसेस होता है और कुछ ही हफ्तों में बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है।
आमतौर पर जो लोग पहले फाइल करते हैं, उन्हें रिफंड भी जल्दी मिलता है।
टैक्सपेयर्स को मिले ईमेल नोटिस
Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, कई टैक्सपेयर्स को ऐसा ईमेल मिला है जिसमें बताया गया है कि उनका आकलन (Assessment) या पुन-आकलन (Reassessment) लंबित है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, उनका रिफंड रोका जाएगा।
रिफंड Adjustment की भी संभावना
उक्त ईमेल में यह भी कहा गया है कि यदि पुराने वर्षों का कोई बकाया टैक्स है, तो उसे वर्तमान रिफंड से Adjust किया जाएगा। यह नोटिस 11 मार्च 2025 को Deputy Director की ओर से भेजा गया था।
क्या करें Taxpayers?
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जिन्हें ईमेल नहीं मिला है, उनका रिफंड समय पर आ सकता है।
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जिन्हें ईमेल मिला है, उनके रिफंड में देरी या कटौती संभव है।
Section 245(2) क्या कहता है?
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के Section 245(2) के अनुसार, अगर कोई रिफंड पेंडिंग है और किसी पुराने वर्ष का टैक्स बकाया है, तो विभाग उसे एडजस्ट कर सकता है। इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, यानी प्रक्रिया लंबी भी हो सकती है।
निष्कर्ष
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समय पर ITR फाइल करें
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विभागीय ईमेल या नोटिस पर नज़र रखें
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अगर कोई टैक्स बकाया है, तो उसे क्लियर करने पर रिफंड में आसानी हो सकती है
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किसी भी संदेह की स्थिति में अपने टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लें