ITR-U फाइल करें
अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में कोई गलती की है या कोई आय छूट गई है, तो सरकार आपको इसे ठीक करने का मौका दे रही है। 31 मार्च 2025 से पहले ITR-U फाइल करें, अन्यथा 50% अतिरिक्त टैक्स भरना पड़ेगा।
आइए जानते हैं कि ITR-U क्या है, इसे कब और कैसे फाइल करना चाहिए।
ITR-U क्या है?
ITR-U (Updated Return) एक ऐसा फॉर्म है, जिसकी मदद से आप अपने पहले से भरे हुए ITR में गलती सुधार सकते हैं या छूटी हुई आय को जोड़ सकते हैं।
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इसे असेसमेंट ईयर के दो साल बाद तक फाइल किया जा सकता है।
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रिफंड का दावा करने या टैक्स कम करने के लिए ITR-U का उपयोग नहीं किया जा सकता।
ITR-U कब और क्यों फाइल करें?
अगर आपने –
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ITR फाइल ही नहीं किया है।
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ITR में आय छूट गई है।
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गलत जानकारी दी है।
तो 31 मार्च 2025 से पहले ITR-U फाइल करें।
अगर आप इस तारीख तक ITR-U नहीं भरते, तो टैक्स की दरें और बढ़ जाएंगी।
ITR-U फाइलिंग पर टैक्स नियम और पेनल्टी
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31 मार्च 2025 तक ITR-U फाइल करने पर 25% अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना होगा।
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31 मार्च 2025 के बाद ITR-U फाइल करने पर 50% अतिरिक्त टैक्स और ब्याज लागू होगा।
इसलिए, समय पर फाइलिंग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
ITR-U फाइल करने की प्रक्रिया
ITR-U फाइल करना बेहद आसान है। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें:
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ITR-U फॉर्म डाउनलोड करें – इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से।
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ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें – और “Updated Return (ITR-U)” विकल्प चुनें।
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जानकारी दर्ज करें – अपनी छूटी हुई आय और सही जानकारी भरें।
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अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करें – सही कैलकुलेशन करें और टैक्स जमा करें।
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फॉर्म जमा करें और वेरिफाई करें – आधार OTP, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से।
अप्रैल 2025 से नया नियम
सरकार ITR-U फाइलिंग की अवधि दो साल से बढ़ाकर चार साल करने की योजना बना रही है।
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इससे करदाताओं को अधिक समय मिलेगा, लेकिन टैक्स पेनल्टी भी अधिक हो सकती है।
पिछले चार वर्षों में 90 लाख से अधिक ITR-U फाइल किए जा चुके हैं, जिससे सरकार को ₹9,118 करोड़ की टैक्स राशि प्राप्त हुई है।
निष्कर्ष समय पर ITR-U फाइल करें और बचें पेनल्टी से
31 मार्च 2025 से पहले ITR-U फाइल करना बेहद जरूरी है, ताकि आपको अतिरिक्त टैक्स और भारी पेनल्टी से बचाया जा सके।
अगर आपका ITR गलत है, तो इसे जल्द से जल्द सुधारें।