सेबी का बड़ा एक्शन 9 लाख रुपये का जुर्माना
भारतीय पूंजी बाजार नियामक SEBI ने Stock Holding Services Ltd पर 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई 1100 से अधिक ग्राहकों के खातों में गड़बड़ी और KYC नियमों के उल्लंघन को लेकर की गई है।
क्या है मामला?
सेबी की जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं
- डिपेंडेंट चिल्ड्रन की गड़बड़ी
- 1110 ग्राहकों के खातों में डिपेंडेंट चिल्ड्रन के रूप में दर्ज रिश्तों में गड़बड़ी पाई गई।
- आश्चर्यजनक रूप से इन डिपेंडेंट चिल्ड्रन की उम्र 34 से 100 साल तक दर्ज थी।
- एक ही ईमेल और मोबाइल नंबर
- 22 अप्रैल से जून 2023 के बीच एक ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से कई ग्राहक खाते जुड़े पाए गए।
- ब्रोकर ने यूनिक क्लाइंट कोड के लिए सही तरीके से संबंधों का विवरण दर्ज नहीं किया।
- KYC में गड़बड़ियां
- 13 ग्राहकों के बैंक डाटा और KYC फॉर्म नहीं थे।
- 234 ग्राहकों की ईमेल आईडी और 177 ग्राहकों के खाते में एक ही मोबाइल नंबर दर्ज था।
Stock Holding Services की सफाई
स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज ने सफाई देते हुए कहा कि
- कई पुराने खातों में सीनियर सिटीजन्स और अन्य ग्राहकों के व्यक्तिगत ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज नहीं किए गए थे, क्योंकि खाता खोलते समय इसकी आवश्यकता नहीं थी।
- कंपनी अब इन कमियों को दूर करने और SEBI के दिशा-निर्देशों का पालन करने में जुटी है।
सेबी की चेतावनी
SEBI ने Stock Holding Services Ltd को 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही नियामक ने भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निष्कर्ष
SEBI द्वारा Stock Holding Services Ltd पर लगाया गया जुर्माना दिखाता है कि नियामक KYC नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपना रहा है। यह कदम पूंजी बाजार में पारदर्शिता और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
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