टैक्स बचाने के आसान तरीके 

टैक्स बचाने के आसान तरीके पूरी जानकारी यहां पढ़ें

टैक्स बचाने के आसान तरीके 

अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स सेविंग नहीं की है, तो आपके पास 31 मार्च 2025 तक का समय है। खासकर पुरानी आयकर व्यवस्था को अपनाने वाले करदाता Section 80C, 80CCC और 80CCD जैसे टैक्स डिडक्शन का लाभ उठाकर अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।

लेकिन अगर आप नई आयकर व्यवस्था में हैं, तो आपके लिए टैक्स छूट के विकल्प सीमित हैं। आइए जानते हैं टैक्स बचाने के सबसे बेहतर तरीके।

टैक्स बचाने के आसान तरीके 

Section 80C सबसे लोकप्रिय टैक्स डिडक्शन विकल्प

80C के तहत करदाता अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं।

किन निवेशों पर मिलता है टैक्स डिडक्शन?

  • जीवन बीमा (LIC) प्रीमियम
  • ELSS (इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम)
  • EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) और VPF (वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड)
  • LIC के एन्युइटी प्लान में योगदान
  • NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) में निवेश
  • PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) में जमा
  • टैक्स सेविंग FD (5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट)
  • सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश
  • सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में जमा
  • NSC (नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट)
  • ULIP (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान)
  • बच्चों की ट्यूशन फीस
  • नाबार्ड बॉन्ड में निवेश
  • होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट का भुगतान

टैक्स बचाने के आसान तरीके 

Section 80CCC एन्युइटी प्लान पर टैक्स डिडक्शन

  • LIC या किसी अन्य बीमा कंपनी के एन्युइटी (पेंशन) प्लान में किए गए निवेश पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है।
  • लेकिन, पेंशन इनकम टैक्स योग्य होगी।

Section 80CCD (1) NPS खाते में जमा पर टैक्स छूट

  • अगर आप NPS खाते में निवेश करते हैं, तो आप अपनी सैलरी का 10 प्रतिशत (अधिकतम 1.5 लाख रुपये) तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण

  • Section 80C, 80CCC और 80CCD (1) का कुल डिडक्शन 1.5 लाख रुपये तक ही सीमित है।

Section 80CCD (1B) अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की छूट

  • अगर आपने NPS खाते में खुद निवेश किया है, तो आप अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
  • इसका मतलब है कि NPS में निवेश करके आप कुल 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट ले सकते हैं।

Section 80CCD (2) एंप्लॉयर योगदान पर टैक्स डिडक्शन

  • यदि आपके नियोक्ता (एंप्लॉयर) ने NPS खाते में योगदान किया है, तो यह टैक्स फ्री होता है।
  • यह योगदान आपकी सैलरी के 10 प्रतिशत के बराबर हो सकता है।

क्या आपने टैक्स सेविंग कर ली? अगर नहीं, तो जल्दी करें।

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